राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश बोर्ड के सचिव ने 28 अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए थे। जिसके अनुसार राज्य में आगे कार्रवाई जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट में लगी फोटो अगर 3 साल से पुरानी है तो उसे अपडेट करवाना होगा।
जिसमें अभ्यर्थियों को अपनी फोटो आईडी को समय पर अपडेट करने की सख्त सलाह दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन अभ्यर्थियों के पहचान पत्रों में लगी तस्वीर 3 साल या उससे पुरानी है और जो उनके वर्तमान चेहरे से मेल नहीं खाती, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य पहचान प्रक्रिया को सटीक बनाना और परीक्षा केंद्र पर अनुचित गतिविधियों को रोकना है।
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बोर्ड के अनुसार पिछले परीक्षा सत्रों में यह देखा गया है कि कई अभ्यर्थियों के पहचान पत्रों में पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं जो फिलहाल की चेहरे से मेल नहीं खातीं। हाल ही में करवाई गई सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा के दौरान भी कई शिक्षकों को इस समस्या का सामना करना पड़ा जहां फोटो आईडी में लगे फोटो से अभ्यर्थियों की वर्तमान तस्वीर मेल नहीं खा रही थी। इसके चलते वेरिफिकेशन में देरी हुई और डमी अभ्यर्थियों की पहचान में मुश्किलें आईं। इसके बाद बोर्ड के सचिव डॉ. बीसी बधाल ने नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि सभी अभ्यर्थी अपने पहचान पत्रों में लगी फोटो को अपडेट करवाएं ताकि भविष्य की परीक्षाओं में कोई परेशानी न हो।
परीक्षा में प्रवेश के लिए फोटो पहचान पत्र के नियम
बोर्ड द्वारा यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ-साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड याया ड्राइविंग लाइसेंस में से एक एक मान्य पहचान पत्र लाना होगा जिसमें अभ्यर्थी की हालिया फोटो होनी चाहिए। पुराने फोटो से परीक्षा केंद्र पर पहचान करना मुश्किल हो जाता है जिससे समय की बर्बादी और वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। यह निर्देश बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए लागू होगा।
बोर्ड के सचिव डॉ. बधाल के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान पत्र की फोटो उसके प्रवेश पत्र या चेहरे से मेल नहीं खाती है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों में लगी पुरानी फोटो को 3 साल से अधिक पुरानी होने पर अवश्य अपडेट करवा लें।
कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मूल पहचान पत्र के लिए जारी दिशा निर्देश का पीडीएफ