Kisan Loan Mafi Yojana: किसानों को मिली लोन में छूट, आदेश जारी हुआ ब्याज में मिलेगा यह फायदा 

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हाल ही में सरकार ने दीर्घकालीन कृषि और एकेआरसी ब्याज अनुदान योजना को लागू कर दिया है जिसके मुताबिक किसानों को ब्याज में विशेष प्रकार की सरकार की ओर से छूट प्रदान की जाएगी इस योजना को लेकर सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है और इसे प्राथमिकता के आधार पर तुरंत प्रभाव से सरकार की ओर से शुरू भी कर दिया गया है।

सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना को लागू किया गया है और इसके आधार परइस योजना के अंतर्गत प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों के समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान लिए गए ऋणों के समय पर भुगतान करने पर सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। 

सरकार के सहकारी मंत्री द्वारा यह जानकारी बताई गई है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024 25 के तहत जो बजट पेश किया था उसे बजट में 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना को लागू करने की घोषणा भी की गई थी जिसको किसानों के हित में प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा उन्होंने यह भी जानकारी में बताया है कि जिन किसानों ने पूर्व मेंलोन लिया था और वह अपना लोन का समय पर छुटकारा नहीं कर रहे हैं ऐसे किसानों को भी 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा यानी उनका 5% ब्याज में छूट भी मिलेगी।

राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने यह जानकारी दी है इस जानकारी के तहत योजना प्रदेश भर के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को माध्यम से वितरित कृषि एवं कृषि ऋणों को समय पर चुकाने का काम करने को लागू करेगी।

यदि कोई किसान व्यक्ति इस वर्ष किसी केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत कृषि ऋण लेता है और उसकी नियमित रूप से समय पर अदायगी करता है तो उसे 7% ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जाएगा इस तरह, उसे केवल 4% वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।

इन उद्देश्यों के जरिए किसान कृषि ऋण ले सकता है 

जानकारी के मुताबिक बता दें कि किसान परिवार कृषि ऋण लेने केनिम्नलिखित उद्देश्यकी जानकारी देकर प्राप्त कर सकता है जिसमें मुख्य रूप से नवीन कुएं/नलकूप, कुएं की गहराई बढ़ाना, पंप सेट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली, विद्युतिकरण, नालियों का निर्माण, जलाशय/हौज का निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउंड्री वॉल, डेयरी, कृषि भूमि की खरीद, अनाज/प्याज भंडारण गोदाम निर्माण, हरित गृह, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानिकी, ऊंट/बैलगाड़ी खरीद, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जैविक ईंधन पौधारोपण, मधुमक्खी पालन तथा सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अन्य सभी उद्देश्यों का समावेश।

इसके अलावा इन उद्देश्यों के जरिए किस ले सकता है अकृषि ऋण

गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयाँ, लघु परिवहन साधन, उच्च शिक्षा के लिए ऋण, स्वरोजगार हेतु क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थानों के लिए ऋण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के ऋण तथा कृषि भूमि पर आवास निर्माण जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

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जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस योजना को राजस्थान सरकार की ओर से शुरू किया गया हैइसीलिए अगर आप राजस्थान से हैं और ऐसी नई-नई योजना की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की जानकारी तुरंत अपडेट तुरंत प्राप्त हो सके।

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