1 November New Rules: एलपीजी से क्रेडिट कार्ड तक 1 नवंबर से लागू होंगे कई बड़े बदलाव

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नवंबर की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, रेलवे, क्रेडिट कार्ड, टेलीकॉम, म्यूचुअल फंड और गैस सिलेंडर समेत कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। 

इसके अलावा सरकार ने एसबीआई, आईआरसीटीसी और अन्य संस्थाओं ने क्रेडिट कार्ड, ट्रेन टिकट बुकिंग और कॉलिंग सेवाओं से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों को लागू करने का मकसद लोगों की सुविधाओं को बढ़ाना है हालांकि इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनसे आपकी जेब भी भारी हो सकती है।

हर नागरिक को इन नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इनका लाभ उठा सकें और किसी प्रकार की परेशानी से बच सकें। आइए आज के इस आर्टिकल में इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम

एसबीआई और एचडीएफसी ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं जो 1 नवंबर से लागू होंगे। एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अनसिक्योर्ड ट्रांजेक्शन के लिए 3.75% की मासिक फीस लगेगी जो रक्षा और गैलेंट्री कार्ड पर लागू नहीं होगी। 

एचडीएफसी ने यूटिलिटी और टेलीकॉम बिलों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट 2000 पॉइंट्स प्रति माह तक सीमित कर दी है। इसके अलावा 50,000 रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। एप्पल प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए भी एक सीमा निर्धारित की गई है जिसमें अब ग्राहक तीन महीने में एक ही एप्पल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।

रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम

आईआरसीटीसी ने ट्रेन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है जो 1 नवंबर से लागू होगा। अब यात्री यात्रा की तारीख से केवल 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे जबकि पहले यह अवधि 120 दिन थी। सभी श्रेणियों के टिकटों पर यह नियम लागू होगा। 31 अक्टूबर तक बुक किए गए टिकट पहले की तरह ही मान्य रहेंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए यह बुकिंग अवधि 365 दिन की ही रहेगी। इस नए नियम का उद्देश्य यात्रियों को बुकिंग में अधिक सहूलियत देना है।

टेलीकॉम में स्पैम कॉल्स और मैसेज को लेकर नए नियम

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं जो दिवाली के अगले दिन से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत टेलीमार्केटर्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और अनचाहे कॉल्स और मैसेज भेजने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त ग्राहकों को “Do Not Disturb” (DND) सेवा के लिए रजिस्टर करने का विकल्प मिलेगा। सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को स्पैम कॉल्स के लिए फिल्टरिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना होगा।

म्यूचुअल फंड इन्साइडर ट्रेडिंग पर नए नियम

सेबी ने म्यूचुअल फंड में इन्साइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के फंड में 15 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन की जानकारी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। यह नियम कंपनी के नामित व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए है और इसकी जानकारी देने के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने के पहले दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इस बार दिवाली के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अक्टूबर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की वृद्धि हुई थी जबकि घरेलू एलपीजी की कीमत स्थिर रखी गई है। इससे आगामी कीमतें घरेलू बजट को प्रभावित कर सकती हैं।

UPI लिमिट और बैंक लॉकर के नियम

अब UPI पेमेंट की लिमिट में भी बढ़ोतरी की गई है जिसमें प्रति दिन 5 लाख रुपये तक के ट्रांजेक्शन की अनुमति होगी। मर्चेंट पेमेंट के लिए अलग से 2 लाख रुपये की लिमिट तय की गई है। UPI Lite के जरिए अब 500 रुपये तक का ऑफलाइन लेनदेन किया जा सकेगा। इसके अलावा बैंक लॉकर नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब सभी बैंकों को अपने लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा और लॉकर के लिए नया अनुबंध करना अनिवार्य होगा। लॉकर की सामग्री के लिए बीमा कराना भी जरूरी हो गया है।

पैन-आधार लिंक और डिजिटल रुपया (CBDC) से जुड़े नए नियम

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है जिससे वित्तीय लेनदेन पर असर पड़ सकता है। बैंक खाता खोलने या बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक होना अब जरूरी है। इसके साथ ही RBI ने डिजिटल रुपया (CBDC) का उपयोग बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं जिनमें रिटेल पेमेंट्स में इसका इस्तेमाल शामिल है। बैंकों को अब CBDC वॉलेट की सुविधा प्रदान करनी होगी।

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